हिमाचल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा (Admission in first class in all government and private schools of Himachal) में प्रवेश 6 साल की उम्र पूरी होने पर ही मिलेगा अब । सरकार की कैबिनेट ने कुछ दिन पहले एक बैठक में यह फैसला लिया. अब शिक्षा सचिव राकेश कंवल ने इस फैसले को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू करने का निर्देश दिया है. ये निर्देश शुक्रवार को एलिमेंट्री एजुकेशन की डिप्टी सेक्रेटरी तूलिका शर्मा की ओर से यह निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को दिए गए हैं।।
पत्र में कहा गया है कि प्रवेश आयु में यह परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप है। अभी हो यह रहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन की आयु में एकरूपता नहीं है। इसके कारण बच्चों की प्रतियोगिता और बोर्ड कक्षाओं के दौरान भी आयु में अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह प्रावधान किया जा रहा है कि 6 साल से ज्यादा उम्र होने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन दी जाएगी। यह प्रावधान शिक्षा सत्र 2024-25 से पूरी तरह लागू किया जाएगा और संबंधित वर्ष की 31 मार्च की तारीख को बच्चों की आयु 6 साल प्लस होने चाहिए।
एलिमेंट्री एजुकेशन में बड़े बदलाव
1 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी इसी तारीख के अनुसार स्कूलों में एडमिट किए जाएंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों को भी इसी फॉर्मेट को लागू करना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की होगी। गौरतलब है कि इसी महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले को चर्चा के लिए लिया गया था और यह फैसला रिकॉर्ड किया गया था। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस फैसले को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।