कार्मिक विभाग (Personnel Department) की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि सरकार ने 30 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थानांतरण होने पर एक दिन के अंदर पदभार ग्रहण करने की अधिसूचना जारी की है.
हिमाचल प्रदेश में अब तबादले के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को दो दिन के भीतर अपने पद से इस्तीफा देना होगा. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना (Chief Secretary Prabodh Saxena) ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों (all administrative secretaries) , विभागाध्यक्षों (department heads)और जिला उपायुक्तों (district deputy commissioners), को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों व कर्मियों से चार्ज लेना जरूरी है उन्हें पांच दिन के अंदर कार्यमुक्त (relieved) करना होगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये अधिकारी एवं कर्मचारी स्वत: ही कार्यमुक्त (relieved) माने जायेंगे। आदेश का पालन नहीं करने वाले उच्च अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई (disciplinary action) की चेतावनी दी गई है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि सरकार ने 30 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थानांतरण होने पर एक दिन के अंदर पदभार ग्रहण करने की अधिसूचना जारी की है. 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वालों के लिए पांच दिन तय किये गये हैं. कई विभागों में इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है. कुछ अधिकारी शासन के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। स्थानांतरित अधिकारियों व कर्मचारियों को तय समय में नई जगह पर जाने के लिए रिलीव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में नई पोस्टिंग की जगह पद खाली रह जा रहे हैं। यदि कोई अधिकारी निर्धारित समयावधि में रिलीव नहीं होता है तो उस स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं रिलीव माने जायेंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.