Arrears to Himachal Employees Pensioners
जयराम सरकार ने दिवाली से पहले हिमाचल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। Jairam Sarkar has released the first installment of new pay commission arrears for Himachal government employees and pensioners before Diwali.
शनिवार को पहले वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की फिर दोपहर बाद तक हिमाचल पेंशनरों के लिए भी कार्यालय आदेश जारी हो गया। On Saturday, the Finance Department first issued a notification for the employees, then by noon, the office order was also issued for Himachal pensioners.
हिमाचल कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर के रूप में मिलेगा, जबकि पेंशनरों पर परसेंटेज के साथ सीलिंग लगाई गई है। Himachal employees will get fixed amount in the form of arrears, while ceiling has been imposed on pensioners with percentage.
हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट के निर्देशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का एरियर दे दिया है। The Himachal government has given the arrears of the new pay commission to the government employees after the announcement of the Chief Minister and the instructions of the cabinet.
शनिवार को वित्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एरियर की राशि 50 से 60000 रुपए होगी। नई बात यह है कि इसी महीने कैश में यह भुगतान करने को कहा गया है। According to the notification issued by the Finance Secretary on Saturday, the amount of arrears will be 50 to 60000 rupees. The new thing is that this month it has been asked to pay in cash.
मतलब यह हुआ कि इस महीने के वेतन के अलावा एरियर का बिल अलग से बनेगा और हिमाचल कर्मचारियों के खाते में भुगतान होगा। The Finance Department has directed that the employees who have opted for 15% increment in the Pay Commission will not be given arrears.
वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने वेतन आयोग में 15 फ़ीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प लिया है, उनको एरियर नहीं दिया जाएगा।
यह 10 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में भी सरकार ने क्लियर कर दिया था। एरियर का भुगतान करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए 21 फ़ीसदी आईआर यानी अंतरिम राहत को पहले कैलकुलेट किया जाएगा।
अंतरिम राहत की राशि एडजेस्ट करने के बाद यदि एरियर बनेगा तो ही उसका भुगतान होगा। वित्त विभाग ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स डिडक्शन साथ ही कर ली जाए।
एक और शर्त इसमें लगाई गई है कि जो कर्मचारी 2016 से 2021 के बीच में विभागों से निगम बोर्डों में गए हैं, उनको लेकर फैसला वही निगम या बोर्ड करेगा, जहां वे वर्तमान में काम कर रहे हैं।
इन आदेशों में यह भी साफ है कि यूजीसी पे स्ट्रक्चर के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी एरियर का भुगतान होगा। राज्य के डेढ़ लाख पेंशनरों के लिए 20 फ़ीसदी एरियर का भुगतान होगा, लेकिन अधिकतम सीलिंग 50000 रुपए की रहेगी। यह भुगतान भी इसी महीने होगा।
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एरियर के साथ पेंशनरों को लंबित ग्रैच्युटी भी 20 फ़ीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के पास एरियर के तौर पर लगभग 10000 करोड की देनदारी है और उसमें से पहली किस्त के तौर पर यह राशि दी जा रही है। पहली किस्त के इस भुगतान पर करीब 1200 करोड रुपए खर्च होंगे।
इस फार्मूले से मिलेगा कर्मचारी एरियर
ग्रुप ए 50000 रुपए
ग्रुप बी 50000 रुपए
ग्रुप सी 50,000 रुपए
ग्रुप डी 60,000 रुपए
नोट – ग्रुप डी में यदि कुल एरियर 60 हजार से कम होगा तो एक साथ भुगतान हो जाएगा।
पेंशनर
20 फीसदी एरियर
(50000 रुपए अधिकतम सीलिंग के साथ)