एचआरटीसी प्रशासन विभाग ने HRTC बसों में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर समेत 26 वस्तुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रबंधन ने सुरक्षा और कानूनी कारणों से यह प्रतिबंध लगाया है. यात्रियों को बस प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट किसी भी सामग्री या वस्तु को बस में ले जाने की अनुमति नहीं है।
यदि कोई यात्री कंडक्टर को भ्रमित करता है या इन पदार्थों को बस में लाने के लिए मजबूर करता है, तो कंडक्टर और प्रबंधन पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। फिर प्रबंधन सख्त कार्रवाई करेगा.
HRTC प्रबंधन ने पैट्रौल-डीजल-गैस सहित 26 पदार्थों व वस्तुओं की लिस्ट तैयार की है। यह लिस्ट सभी डिपुओं, क्षेत्रीय प्रबंधकों व बस अड्डा प्रभारियों को भी भेज दी है। परिचालकों को भी अवगत करवाया है कि इन वस्तुओं को बसों में ले जाने पर प्रतिबंध है, कानून की उल्लंघना है।
HRTC में किन वस्तुओं पर लगाया प्रतिबंध यहां जाने
बसों में पैट्रोल, डीजल व गैस सिलैंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध तो है लेकिन इसके साथ गैसोलिन, कैरोसिन ऑयल (मिट्टी का तेल), मिथाइलेटिड स्प्रिट, तारपीन, सल्फर, एसिड, तारकोल, गन पाऊडर, गोलियों से भरी बंदूक व कारतूस, चमड़ा, पटाखे, कमप्रैस्ड गैस, मृत शरीर और जानवर, हड्डियां, सींग, बैटरियां, खुली ऊन, भांग, नशे के पदार्थ, वन उत्पाद अन्य जलाने वाली लकड़ी सहित स्कूटर, मोटरसाइकिल भी बसों में नहीं ले जा सकते हैं। इसके साथ गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
HRTC के एमडी क्या बोले यहां जाने
HRTC MD Rohan Chand Thakur ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि व कानून को ध्यान में रखते हुए 26 पदार्थों व वस्तुओं को निगम की बसों में यात्री व यात्री के बिना ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।