Thursday, November 21, 2024
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खुशखबरी JBT को बड़ी राहत, भर्ती में अब शामिल नहीं होंगे B.Ed डिग्रीधारक

ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि कोर्ट ने NCTE के आदेश किए रद्द, अब प्रदेश में शुरू होगी जेबीटी भर्ती (JBT recruitment)

JBT बालों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जेबीटी को राहत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने जेबीटी के पदों पर भर्ती के लिए एनसीटीईकी (NCTE for recruitment) ओर से जारी आदेशों को रद्द कर दिया है, ऐसे में अब साफ हो गया है कि प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को ही रखा जाएगा।

हालांकि पूर्व में नैशनल काऊंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों (B.Ed degree holders eligible in JBT recruitment) को पात्र ठहराया था।

इसके बाद से हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों में जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षुओं (JBT and DLED trainees) ने इसका विरोध किया। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। हालांकि हाईकोर्ट से भी शिक्षकों को राहत मिली थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भर्ती में जेबीटी को राहत दी है।

कंडीशनल नौकरी वालों पर गिर सकती है गाज

इस बीच प्रदेश में बैचवाइज कोटे से कई बीएड डिग्रीधारकों को जेबीटी पदों पर कंडीशनल नौकरी दी गई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद इनकी नौकरी पर गाज गिर सकती है।

हालांकि अभी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट की जजमैंट आने के बाद ही इसमें आगे कोई निर्देश जारी किए जाएंगे। गौर हो कि वर्ष 2019 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

2500 पदों पर शुरू होगी भर्ती

आपको बता दे की मामले के कोर्ट में होने से पिछले कई वर्षों से प्रदेश में जेबीटी की भर्ती (JBT recruitment) नहीं हो पा रही थी। इस कारण प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के लगभग 4 हजार पद खाली हैं। हालांकि सरकार ने स्कूलों में जेबीटी (JBT in schools) के 2500 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। अब विभाग इस भर्ती को शुरू कर पाएंगे।

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