हितेन्द्र शर्मा, शिमला
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला पूर्ण चंद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड डाटा बेस में राज्य के दिव्यांगजनों की जानकारी की प्रविष्टियां करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए दिव्यांग लाभार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अपनी उचित मूल्य की दुकान में जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थी को अपने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की पिछली तरफ अपना राशन कार्ड नम्बर, आधार नम्बर व मोबाईल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
उन्होंने दिव्यांगजनों से आग्रह किया कि अपने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में जानकारी अंकित कर इससे संबंधित उचित मूल्य की दुकान या खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के संबंधित निरीक्षक के कार्यालय में शीघ्र जमा करवाएं।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के संबंधित निरीक्षक के कार्यालय या विभागीय टोल फ्री नम्बर 1997 अथवा जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय दूरभाष नम्बर 0177-2657022 पर सम्पर्क कर सकते हैं।