हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करीब 3, 000 हिमाचल पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। ( Himachal Pradesh High Court has ordered regularization of about 3,000 Himachal PTA teachers. )
न्यायाधीश सबीना और न्यायधीश सत्येन वैद्य (Justice Sabina and Justice Satyen Vaidya) की खंडपीठ ने उन्हें पहली अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य हिमाचल पीटीए शिक्षकों (Himachal PTA teachers ) को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया।
दलील दी गई कि कुछ हिमाचल पीटीए शिक्षकों ( Himachal PTA teachers ) को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। पहली अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने बारे सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है।
बता दें कि वर्ष 2015 में कुछ पीटीए शिक्षकों के दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने पर करीब 3,000 शिक्षकों की सेवाएं अनुबंध आधार पर नहीं लाई गई। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 5100 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था।
हिमाचल पीटीए शिक्षकों के मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस कारण इन शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नहीं लाया जा सका। वर्ष 2020 में शीर्ष अदालत ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार इन्हें वर्ष 2020 से नियमित किया गया, जबकि इनके साथ लगे कुछ हिमाचल PTA शिक्षक पहली अप्रैल 2018 से नियमित किए गए।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष पहली अप्रैल 2018 से नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।