Thursday, December 19, 2024
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हिमाचल बेटियों की शादी पर 31000 रुपये की मदद देती है सरकार

चलिए हम आपको एक स्कीम के बारे में बताते है जिसमे हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और पिछड़े वर्गो के लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इनमे से एक शगुन योजना भी है. योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों की शादी पर शगुन देती है. प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को बेटियों की शादी पर शगुन दिया जाया है. बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं को विवाह के लिए अनुदान राशि देने का प्रावधान है.

योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवार से संबंधित बेटियों की शादी में होने वाले व्यय के भार को कम कर, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है. योजना का लाभ बीपीएल परिवार की उन बेटियां को दिया जाता है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हो. यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है, तब भी वह विवाह अनुदान के लिए पात्र मानी जाएगी.

बीपीएल परिवारों को मिलेगी 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली पात्र लड़कियों या महिलाओं को विवाह अनुदान के रूप में राज्य सरकार की ओर से 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह अनुदान राशि लड़की के माता-पिता या अभिवावकों को प्रदान की जाती है. राज्य सरकार अनुदान राशि को जीवन यापन के लिए खर्चे को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इस राशि को बढ़ा भी रही है. इस विवाह अनुदान राशि को संबंधित जिला के जिला कार्यकम अधिकारी स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं.

योजना का लाभ पाने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावक, लड़की यदि बेसहारा है वह, स्वयं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस योजना लाभ पाने के लिए अपना आवेदन भेज सकती है और बाल विकास परियोजना अधिकारी की तरफ से आवेदन पत्र का सत्यापन होता है.

शादी की तारीख से दो माह पूर्व भुगतान

शगुन योजना का लाभ पाने के लिए माता-पिता या अभिभावकों को प्रस्तावित शादी की तारीख से दो माह पूर्व ही विवाह अनुदान राशि का भुगतान किया जा सकता है. यदि विवाह पहले ही हो चुका है, तो विवाह के छह महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते है. यदि, आवेदक शादी के छः माह के बाद आवेदन करता या करती है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उसे शगुन योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा. अनुदान राशि बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी.

योजना का लाभ पाने के लिए यह होना आवश्यक

इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक या लड़की का हिमाचली प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का या लड़की का स्वयं का बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए. यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। लड़की की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र. शादी की प्रस्तावित तिथि, जो संबंधित पंचायत प्रधान, पार्षद, प्रभारी नारी सेवा सदन, अधीक्षक बालिका आश्रम द्वारा सत्यापित हो. उस व्यक्ति का नाम व पता जिससे लड़की की शादी हो रही है, प्रमाण पत्र.उस व्यक्ति की जन्म तिथि, जिससे लड़की की शादी हो रही है. प्रस्तावित वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. आवेदक विवाह अनुदान के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अथवा शगुन योजना में से केवल एक ही योजना के अन्तर्गत पात्र होगा. यदि, विवाह अनुदान राशि का उपयोग वितरण की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है तो स्वीकृत राशि को वापस बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है.

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