हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबलों की हो रही भर्ती (Recruitment of constables in Himachal Pradesh Police) के तहत 30 जनवरी को जारी अधिसूचना में आंशिक सुधार किया गया है। गृह सचिव डाॅ. अभिषेक जैन की ओर से शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत अब 6 फुट ऊंचाई वाले अभ्यर्थी को 6 अंक मिलेंगे।
पहले जारी की गई अधिसूचना के तहत नियम 9 के क्रम संख्या 7 में उल्लेखित 5 फुट 11 इंच के स्थान पर 6 फुट अंक पढ़ा जाए, जिसके तहत अभ्यर्थी को 6 अंक मिलेंगे। नियम-11 भर्ती अभिकरण के तहत लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी, पढ़ा जाए। नियम-12 मूल्यांकन के स्तंभ-2 में जिस अभ्यर्थी के पास यह दोनों प्रमाण पत्र के स्थान पर जिस अभ्यर्थी के पास सभी प्रमाण पत्र है, पढ़ा जाए। नियम-13 (2) अंतिम परिणाम का प्रकाशन में संबद्ध पुलिस अधीक्षक के स्थान पर संबद्ध भर्ती अभिकरण के कार्यालय में रखा जाएगा, पढ़ा जाए।
हिमाचल प्रदेश पुलिस में 877 पद पर पुरुष और 292 पर महिलाएं होंगी तैनात
कांस्टेबल के 1228 पदों में से 877 पद पुरुषों के लिए आरक्षित हैं और 292 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं तथा 57 पद ड्राइवर के लिए आरक्षित हैं। हालांकि आरक्षित वर्गों के लिए एक-एक इंच लंबाई बढ़ाई गई है। भर्ती के लिए सरकार ने इस बार कुछ बदलाव किए हैं और इस बार यह भर्ती लोक सेवा के माध्यम से की जा रही है। इससे पहले कांस्टेबल की भर्ती पुलिस मुख्यालय करता था। गृह विभाग की ओर से पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस भर्ती के नियमों में किए गए बदलावों के लिए 15 दिन में ऑब्जैक्शन दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। उसके बाद ही पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। ड्राफ्ट के अनुसार 9 अगस्त 2021 के नियमों को बदल कर नए नियम लागू किए जाएंगे।
डोप टैस्ट होगा अभ्यर्थियों का
नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के शुरू में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने के लिए अभ्यर्थी का डोप टैस्ट किया जाएगा।