Friday, December 20, 2024
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हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मियों के नियमितिकरण पर लगाई रोक

Himachal High Court has stayed recruitment and promotion rules

आपको बता दे की हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मे तैनात उन सभी कर्मियों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी है जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार कर नियुक्त किया गया है।
Himachal High Court has stayed the regularization of all those personnel posted in Himachal Pradesh University, who have been appointed bypassing the recruitment and promotion rules.

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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने 130 कर्मियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं।
A division bench of Justice Tarlok Singh Chauhan and Justice Virender Singh has issued notices to 130 employees making them private defendants.

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष उन कर्मियों का ब्यौरा रखने को कहा था जिन्हें आउटसोर्स के आधार पर लगाया गया है।
The Himachal Pradesh High Court, during its last hearing, had asked the court to place before the court the details of the personnel who have been engaged on outsourced basis.

प्रार्थी की ओर से 130 कर्मियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए जाने का आवेदन दाखिल किया था जिसे स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किए।

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरने की बजाए आउट सोर्स के आधार पर भरा जा रहा है।
In the petition filed before the Himachal Pradesh High Court, it has been alleged that the posts lying vacant in the Himachal university are being filled on out-source basis instead of being filled as per the Recruitment and Promotion Rules.

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प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि हिमाचल विश्वविद्यालय में पिछले दरवाजे से भर्तियां की जा रही है। प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के समक्ष रिक्त पड़े पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाने के निर्देश दिए जाने की न्यायालय से गुहार लगाई है।
The applicant has also alleged that back door recruitment is being done in Himachal University. The applicant has appealed to the court to direct the Himachal Pradesh University to fill the vacant posts under the Recruitment and Promotion Rules.

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इसके अलावा आउट सोर्स एजेंसीज के साथ विश्वविद्यालय के साथ हुए मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू को भी रद्द करने की गुहार लगाई है। इन सब के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाए जाने की भी न्यायालय से गुहार लगाई गई है।

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