टूरिज्म विभाग ने हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग (Paragliding in Himachal Pradesh) की गंभीर घटनाओं को गंभीरता से लिया है। दरअसल, पैराग्लाइडर नियमों का उल्लंघन करते हैं और यही वजह है कि हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों से पैराग्लाइडर को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं।
ऐसे में अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा, पैराग्लाइडर को SIV कोर्स पूरा करना होगा। इसके अलावा, उसे पर्यटन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक पंजीकृत पैराग्लाइडर को दो साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।
आपको बता दे की पौंग डैम मनाली के तहत आने वाले क्षेत्र में अभी 150 पैराग्लाइडर रजिस्टर्ड है। ऐसे में सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। कोर्स न करने की सूरत में लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस बारे में टूरिज्म विभाग की ओर से सभी जिलों के डीटीओ और डिप्टी डायरेक्टर को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अधिकारी संबंधित स्पॉट का विजिट करेंगे और साथ ही यदि किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो तुरंत प्रभाव से इसमें कार्रवाई की जाएगी