हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1076 जेबीटी शिक्षण पदों (JBT Teaching posts) के लिए परिणाम घोषित करने को मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने राज्य सरकार के अनुरोध पर आदेश जारी किये. अदालत ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद सरकार चाहे तो 1,047 सफल जेबीटी प्रशिक्षुओं (JBT trainees) को नियुक्ति पत्र जारी कर सकती है।
कोर्ट ने 29 याचिकाकर्त्ताओं द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने को ध्यान में रखते हुए 29 पदों को रिक्त रखने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने इन बैच वाइज भर्तियों का परिणाम घोषित करने पर रोक नहीं लगाई थी। केवल नियुक्तियां कोर्ट की अनुमति से देने के आदेश पारित किए थे। इस पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट में केवल 29 याचिकाकर्त्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है।
सरकार का यह भी कहना था कि याचिकाकर्त्ताओं ने न तो 2 वर्षीय जेबीटी डिप्लोमा किया है और न ही एलिमैंट्री एजुकेशन में इनके पास डिप्लोमा है। सरकार ने बताया कि इन भर्तियों के लिए रिजल्ट तैयार है। इसलिए इन 29 पदों को छोड़कर अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने सरकार के आवेदन को स्वीकारते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए।
उल्लेखनीय है कि बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्त्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि वे बीएड डिग्रीधारक होने के साथ-साथ टैट उत्तीर्ण भी हैं और एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं।