Latest Motor vehicle act News Delhi India | Motor vehicle act in india https://www.myhimachalnews.com/tag/latest-motor-vehicle-act-news-delhi-india/ We are focused on publishing Today Himachal News Live in Hindi on our news website. हिमाचल की ताजा खबरें, HP Breaking News Today, HP live News Mon, 05 Dec 2022 18:13:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.1 https://www.myhimachalnews.com/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png Latest Motor vehicle act News Delhi India | Motor vehicle act in india https://www.myhimachalnews.com/tag/latest-motor-vehicle-act-news-delhi-india/ 32 32 डीजल गाड़ियों को किया बैन, सड़क पर दिखी तो लगेगा भारी जुर्माना https://www.myhimachalnews.com/diesel-vehicles-banned-new-delhi-news/ https://www.myhimachalnews.com/diesel-vehicles-banned-new-delhi-news/#comments Mon, 05 Dec 2022 18:13:31 +0000 https://www.myhimachalnews.com/?p=3254 New Delhi News: हम आपके लिए लेकर आये है दिल्ली की ताज़ा तरीन खबर जहाँ Delhi government ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना(GRAP) के तीसरे चरण के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा लगायी पाबंदियों के मद्देनजर नौ दिसंबर तक शहर में चार पहिये वाले बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के सड़कों पर दौड़ने […]

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New Delhi News: हम आपके लिए लेकर आये है दिल्ली की ताज़ा तरीन खबर जहाँ Delhi government ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना(GRAP) के तीसरे चरण के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा लगायी पाबंदियों के मद्देनजर नौ दिसंबर तक शहर में चार पहिये वाले बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के सड़कों पर दौड़ने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया.

GRAP के क्रियान्वयन के लिए उप समिति ने रविवार को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा के लिए रविवार को एक बैठक की.

परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, ‘संशोधित जीआरएपी के तीसरे चरण और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत उपलब्ध कराए गए निर्देशों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल प्रभाव से नौ दिसंबर तक या GRAP के चरण में संशोधन होने तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (चार पहिया) वाहनों के दौड़ने पर पाबंदियां होंगी.’

आपको बता दे की Delhi की air quality में मामूली सुधार हुआ है और सोमवार को यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई. एक दिन पहले हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में थी. दिल्ली का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार शाम चार बजे 347 था.

आपको बता दे की एक्यूआई को 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.
An AQI between 201 and 300 is considered ‘poor’, 301 to 400 ‘very poor’ and 401 to 500 ‘severe’.

आपको बता दे की राष्ट्रीय राजधानी Delhi में प्रदूषण का स्तर रविवार को बढ़ने के बाद, केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने Delhi-NCR में अधिकारियों को ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) के तीसरे चरण के तहत क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया.

आपको बता दे की आपात सेवाओं तथा सरकार या चुनावी कार्य में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी. आदेश में कहा गया है, ‘अगर कोई भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.’ दिल्ली में चार नवंबर के बाद से प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. चार नवंबर को एक्यूआई 447 था.

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