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हिमाचल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा (Admission in first class in all government and private schools of Himachal) में प्रवेश 6 साल की उम्र पूरी होने पर ही मिलेगा अब । सरकार की कैबिनेट ने कुछ दिन पहले एक बैठक में यह फैसला लिया. अब शिक्षा सचिव राकेश कंवल ने इस फैसले को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू करने का निर्देश दिया है. ये निर्देश शुक्रवार को एलिमेंट्री एजुकेशन की डिप्टी सेक्रेटरी तूलिका शर्मा की ओर से यह निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को दिए गए हैं।।

पत्र में कहा गया है कि प्रवेश आयु में यह परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप है। अभी हो यह रहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन की आयु में एकरूपता नहीं है। इसके कारण बच्चों की प्रतियोगिता और बोर्ड कक्षाओं के दौरान भी आयु में अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह प्रावधान किया जा रहा है कि 6 साल से ज्यादा उम्र होने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन दी जाएगी। यह प्रावधान शिक्षा सत्र 2024-25 से पूरी तरह लागू किया जाएगा और संबंधित वर्ष की 31 मार्च की तारीख को बच्चों की आयु 6 साल प्लस होने चाहिए।

एलिमेंट्री एजुकेशन में बड़े बदलाव

1 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी इसी तारीख के अनुसार स्कूलों में एडमिट किए जाएंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों को भी इसी फॉर्मेट को लागू करना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की होगी। गौरतलब है कि इसी महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले को चर्चा के लिए लिया गया था और यह फैसला रिकॉर्ड किया गया था। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस फैसले को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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खुशखबरी : अध्यापकों को भी मिलेगी ग्रैच्युटी, छह हफ्तों में भुगतान करने के आदेश https://www.myhimachalnews.com/good-news-for-teachers-get-gratuity/ https://www.myhimachalnews.com/good-news-for-teachers-get-gratuity/#respond Thu, 01 Sep 2022 18:43:11 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2698 खुशखबरी आपको बता देगी निजी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरा फैसला आया है। अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक (teachers of private schools) भी ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। दरअसल सर्वाेच्च न्यायालय ने 2009 के कानून को बरकरार रखा है। हालांकि स्कूलों की ओर से दलील दी गई थी कि वह भुगतान […]

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खुशखबरी आपको बता देगी निजी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरा फैसला आया है। अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक (teachers of private schools) भी ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। दरअसल सर्वाेच्च न्यायालय ने 2009 के कानून को बरकरार रखा है।

हालांकि स्कूलों की ओर से दलील दी गई थी कि वह भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं और उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन माननीय अदालत ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की दलील को खारिज कर दिया।

कानून के अनुसार प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक भी ग्रैच्युटी के हकदार हैं और यह नियम वर्ष 1997 से लागू होगा। ऐसे में जो अध्यापक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी ब्याज के साथ ग्रैच्युटी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा समयसीमा भी रख दी है।

स्कूलों को रिटायर्ड हुए अध्यापकों (retired teachers) को छह हफ्तों के अंदर इसका भुगतान करना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य प्राइवेट स्कूलों की ओर से दाखिल 20 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया है और आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट, 2009 के तहत सभी कर्मचारियों ( teachers under the Payment of Gratuity Act, 2009 to private schools ), अध्यापकों को ब्याज के साथ छह हफ्ते के भीतर ग्रैच्युटी देनी होगी। ग्रैच्युटी से जुड़ा कानून वर्ष 1972 से लागू है।

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कानून के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी संस्थान में लगातार पांच साल तक सेवा दे चुका है, तो इस्तीफे या रिटायर होने के बाद वह ग्रैच्युटी का हकदार होगा। यह कानून उन निजी स्कूलों पर भी लागू किए गए हैं, जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी हैं।

वर्ष 2009 के संशोधन में इसे और स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला लेते हुए बड़ी राहत प्रदान की है।

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हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना के मामले, स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनने के निर्देश https://www.myhimachalnews.com/corona-cases-increasing-in-himachal-schools/ https://www.myhimachalnews.com/corona-cases-increasing-in-himachal-schools/#respond Tue, 19 Jul 2022 20:19:54 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2476 Corona cases increasing in Himachal schools शिमला (Shimla): हिमाचल की राजधानी शिमला (Himachal capital Shimla) में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को मास्क पहनने व सैनिटाइजर साथ लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला के अधिकतर निजी स्कूलों (private schools in Shimla) में बच्चों को खांसी-जुकाम होने पर स्कूल […]

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Corona cases increasing in Himachal schools

शिमला (Shimla): हिमाचल की राजधानी शिमला (Himachal capital Shimla) में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को मास्क पहनने व सैनिटाइजर साथ लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला के अधिकतर निजी स्कूलों (private schools in Shimla) में बच्चों को खांसी-जुकाम होने पर स्कूल न आने की भी हिदायत दी गई।

वहीं सरकारी स्कूलों (government schools Shimla Himachal ) में भी यदि कोई बच्चा बीमार है तो उसे भी स्कूल न आने को कहा गया है। कोरोना के हर रोज बढ़ रहे मामलों को देखते हुए शिमला के निजी स्कूलों (private schools of Shimla) में बच्चों को कक्षा के कमरों में जहां पहले 2-2 बिठाए जाते थे वहां अब 1-1 करके बिठाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में अपना टिफिन, पानी की बोतल व अन्य सामान को एक-दूसरे के साथ शेयर न करने को भी कहा गया है।

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